अक्टूबर 2025 – मार्च 2026 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए जारी करने का कैलेंडर
अक्टूबर 2025 – मार्च 2026 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए जारी करने का कैलेंडर
संस्थागत और खुदरा निवेशकों को अपने निवेश की योजना बनाने में सक्षम बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही (01 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों जारी करने के लिए कैलेंडर जारी करती है। कैलेंडर इस प्रकार है:
भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर
(01 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026)
क्र.सं.
नीलामी सप्ताह
राशि (करोड़ रुपये में)
सुरक्षा-वार आवंटन
1
29 सितंबर – 3 अक्टूबर, 2025
32,000
(i) ₹32,000 करोड़ के लिए 10 वर्ष
2
06-10 अक्टूबर, 2025
28,000
(i) ₹16,000 करोड़ के लिए 15 वर्ष
(ii) ₹12,000 करोड़ के लिए 40 वर्ष
3
13-17 अक्टूबर, 2025
30,000
(i) ₹18,000 करोड़ के लिए 5 वर्ष
(ii) ₹12,000 करोड़ के लिए 50 वर्ष
4
27-31 अक्टूबर, 2025
32,000
(i) ₹9,000 करोड़ के लिए 3 वर्ष
(ii) ₹11,000 करोड़ के लिए 7 वर्ष
(iii) ₹7,000 करोड़ के लिए 30 वर्ष
(iv) ₹5,000 करोड़ के लिए 30 वर्षीय एसजीआरबी
5
3 – 7 नवंबर, 2025
32,000
(i) ₹32,000 करोड़ के लिए 10 वर्ष
6
10 -14 नवंबर, 2025
28,000
(ii) ₹16,000 करोड़ के लिए 15 वर्ष
(iii) ₹12,000 करोड़ के लिए 40 वर्ष
7
17-21 नवंबर, 2025
30,000
(i) ₹18,000 करोड़ के लिए 5 वर्ष
(ii) ₹12,000 करोड़ के लिए 50 वर्ष
8
24-28 नवंबर, 2025
32,000
(i) ₹9,000 करोड़ के लिए 3 वर्ष
(ii) ₹11,000 करोड़ के लिए 7 वर्ष
(iii) ₹7,000 करोड़ के लिए 30 वर्ष
(iv) ₹5,000 करोड़ के लिए 30 वर्षीय एसजीआरबी
9
01-05 दिसंबर, 2025
32,000
(i) ₹32,000 करोड़ के लिए 10 वर्ष
10
08-12 दिसंबर, 2025
28,000
(i) ₹16,000 करोड़ के लिए 15 वर्ष
(ii) ₹12,000 करोड़ के लिए 40 वर्ष
11
15-19 दिसंबर, 2025
30,000
(i) ₹18,000 करोड़ के लिए 5 वर्ष
(ii) ₹12,000 करोड़ के लिए 50 वर्ष
12
22-26 दिसंबर, 2025
32,000
(i) ₹9,000 करोड़ के लिए 3 वर्ष
(ii) ₹11,000 करोड़ के लिए 7 वर्ष
(iii) ₹12,000 करोड़ के लिए 30 वर्ष
13
29 दिसंबर, 2025- 02 जनवरी, 2026
32,000
(i) ₹32,000 करोड़ के लिए 10 वर्ष
14
05-09 जनवरी, 2026
29,000
(i) ₹16,000 करोड़ के लिए 15 वर्ष
(ii) ₹13,000 करोड़ के लिए 40 वर्ष
15
12-16 जनवरी, 2026
31,000
(i) ₹18,000 करोड़ के लिए 5 वर्ष
(ii) ₹13,000 करोड़ के लिए 50 वर्ष
16
19-23 जनवरी, 2026
33,000
(i) ₹9,000 करोड़ के लिए 3 वर्ष
(ii) ₹11,000 करोड़ के लिए 7 वर्ष
(iii) ₹13,000 करोड़ के लिए 30 वर्ष
17
26-30 जनवरी, 2026
32,000
(i) ₹32,000 करोड़ के लिए 10 वर्ष
18
02-06 फरवरी, 2026
29,000
(i) ₹16,000 करोड़ के लिए 15 वर्ष
(ii) ₹13,000 करोड़ के लिए 40 वर्ष
19
09-13 फरवरी, 2026
31,000
(i) ₹18,000 करोड़ के लिए 5 वर्ष
(ii) ₹13,000 करोड़ के लिए 50 वर्ष
20
16-20 फरवरी, 2026
33,000
(i) ₹9,000 करोड़ के लिए 3 वर्ष
(ii) ₹11,000 करोड़ के लिए 7 वर्ष
(iii) ₹13,000 करोड़ के लिए 30 वर्ष
21
23-27 फरवरी, 2026
32,000
(i) ₹32,000 करोड़ के लिए 10 वर्ष
22
02-06 मार्च, 2026
29,000
(i) ₹16,000 करोड़ के लिए 15 वर्ष
(ii) ₹13,000 करोड़ के लिए 40 वर्ष
कुल
6,77,000
कैलेंडर में सम्मिलित सभी नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा होगी जिसके अंतर्गत अधिसूचित राशि का पांच प्रतिशत निर्दिष्ट खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा।
हर बार की तरह भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, कैलेंडर में निर्दिष्ट राशि, जारी करने की अवधि, परिपक्वता आदि के संदर्भ में संशोधन करने और भारत सरकार की आवश्यकता, उभरते बाज़ार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर, बाज़ार को उचित सूचना देने के बाद, गैर-मानक परिपक्वता वाले उपकरणों, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड (FRB), मुद्रास्फीति सूचकांक वाले बॉन्ड (IIB) सहित विभिन्न प्रकार के उपकरण जारी करने की लचीलापन बनाए रखेगी। यदि परिस्थितियाँ ऐसा करने के लिए बाध्य हों, तो कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे कारण भी शामिल हैं। ऐसे परिवर्तनों की सूचना प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से दी जाएगी।
भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, नीलामी अधिसूचनाओं में दर्शाई गई प्रत्येक प्रतिभूति के बदले ₹2,000 करोड़ तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने के लिए ग्रीनशू विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से नीलामी के माध्यम से दिनांकित प्रतिभूतियों का स्विच/बायबैक भी कर सकती है।
दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ.4(2)-बी(डब्ल्यू एंड एम)/2018 दिनांक 26 मार्च, 2025 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।