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डीएफएस ने यूपीएस के अंतर्गत कर व्यवस्था पर विस्तृत FAQ जारी किए हैं; यूपीएस पर लागू एनपीएस कर लाभ

डीएफएस ने यूपीएस के अंतर्गत कर व्यवस्था पर विस्तृत FAQ जारी किए हैं; यूपीएस पर लागू एनपीएस कर लाभ

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। यह योजना 01.04.2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों पर लागू है, और एनपीएस के तहत मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का विकल्प प्रदान करती है।

इस ढांचे को लागू करने के लिए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19.03.2025 को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 अधिसूचित किया।

कर्मचारियों को सूचित विकल्प चुनने में सहायता के लिए, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने यूपीएस के तहत कर उपचार पर विस्तृत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए हैं। इन्हें डीएफएस वेबसाइट पर या सीधे निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

https://financialservices.gov.in/beta/sites/default/files/2025-09/FAQs-on-tax-treatment-under-Unified-Pension-Scheme-UPS.pdf

कर्मचारियों को अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने और अपने सेवानिवृत्ति नियोजन लक्ष्यों के अनुरूप यूपीएस के लाभों का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30.09.2025 है।