संसद प्रश्न: विशेष मातृत्व अवकाश
संसद प्रश्न: विशेष मातृत्व अवकाश
मृत शिशु के जन्म या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात का मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने 2 सितंबर, 2022 को ऐसे मामलों में केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया है।
किसी अन्य मानव जीवन को बचाने या बेहतर बनाने के लिए अंगदान के नेक और निस्वार्थ कार्य को मान्यता देते हुए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों में अंगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 25 अप्रैल, 2023 को आदेश जारी करके विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है ताकि केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सके। यह अवकाश व्यापक जनहित में एक विशेष कल्याणकारी उपाय के रूप में दिया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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