केन्द्र के पास बफर मानदंडों से अधिक चावल और गेहूं का अतिरिक्त भंडार
केन्द्र के पास बफर मानदंडों से अधिक चावल और गेहूं का अतिरिक्त भंडार
बफर मानदंडों के अनुसार 1 जुलाई तक स्टॉक की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है
(आंकड़े लाख मीट्रिक टन में)
बफर मानदंड
केन्द्रीय पूल में स्टॉक
की तारीख में
चावल
गेहूं
कुल
की तारीख में
चावल
गेहूं
कुल
1 जुलाई 2025
135.40
275.80
411.20
1 जुलाई 2025
377.83
358.78
736.61
वैसे तो, स्टॉक बफर मानदंडों से ऊपर हैं।
बाजार की कीमतों को कम करने और खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं के अलावा अतिरिक्त खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) को खुले बाजार बिक्री योजना [(घरेलू) (ओएमएसएस (डी)] के तहत खुली बिक्री के माध्यम से बेचती है। इससे बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम जनता के लिए खाद्यान्न को अधिक किफायती बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, ओएमएसएस (डी) नीति के तहत आम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर आटा (गेहूं का आटा) और चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रमशः 6.11.2023 और 6.02.2024 को भारत आटा और भारत चावल बाजार में लाए गए थे।
इसके अलावा, समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और जमाखोरी तथा बेईमानी से सट्टेबाजी को रोकने के लिए, सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है।
यह जानकारी केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।