अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जियो पारसी योजना की पारसी समुदाय ने व्यासपक सराहना की
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जियो पारसी योजना की पारसी समुदाय ने व्यासपक सराहना की
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक पारसी समुदाय (ज़ोरोस्ट्रियन) की आबादी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1941 में 1,14,000 से घटकर वर्ष 2011 में 57,264 रह गई है। पारसी समुदाय की घटती संख्या को रोकने के लिए सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 2013-14 में जियो पारसी योजना शुरू की थी। इस योजना के तीन घटक हैं:
i) चिकित्सा सहायता – बांझपन, गर्भावस्था और नवजात शिशु संबंधी जटिलताओं के उपचार के लिए पारसी दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना; यह सहायता 30 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है।
ii) समुदाय स्वास्थ्य – पारसी दंपतियों को बच्चों और आश्रित सदस्यों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना; यह सहायता उन पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 15 लाख रुपये तक है।
iii) प्रचार-प्रसार – योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
इस योजना के तहत सहायता राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अन्य सत्यापन के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को जारी की जा रही है।
पिछले 5 वर्षों (अर्थात 2020-21 से 2024-25) के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 17.64 करोड़ रुपये का व्यय हुआ और 232 शिशुओं का जन्म हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) ने वर्ष 2025 के दौरान इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया था। आईआईपीएस की रिपोर्ट के अनुसार यह योजना लक्षित जनसंख्या तक पहुंचने में काफी हद तक सफल रही है और पारसी समुदाय ने इस योजना की उपयोगिता के बारे में लगभग सर्वसम्मत स्वीकृति दी थी।
इस योजना को वित्त आयोग के अगले सत्र के दौरान जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।
यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।