अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करके बताया कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कभी यह नहीं कहा है कि यूएमईईडी पोर्टल पर वक्फ संपत्ति संबंधी जानकारी अपलोड करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करके बताया कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कभी यह नहीं कहा है कि यूएमईईडी पोर्टल पर वक्फ संपत्ति संबंधी जानकारी अपलोड करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यह स्पष्ट करता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कभी यह नहीं कहा है कि यूएमईईडी पोर्टल पर वक्फ संपत्ति संबंधी जानकारी अपलोड करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की टिप्पणियों की कुछ वर्गों द्वारा गलत व्याख्या की गई है।

इस संदर्भ में, केंद्रीय मंत्री श्री रिजिजू द्वारा वास्तव में कहा गया कथन इस प्रकार है:
वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत निर्धारित छह महीने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और अधिनियम के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के कारण इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।
हालांकि, मुतवल्लियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय मानवीय और सुविधा प्रदान करने वाले उपाय के रूप में अगले तीन महीनों तक कोई दंड नहीं लगाएगा और न ही कोई कठोर कार्रवाई करेगा।
यह अपलोडिंग की समय-सीमा का विस्तार नहीं है
जो मुतवल्ली 6 दिसंबर, 2025 को रात 11:59:59 बजे तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं, वे वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं, जिसके पास कानूनी रूप से विस्तार देने का अधिकार है। मंत्री महोदय ने बार- बार जोर दिया है कि कानूनी रूप से अनिवार्य समय-सीमा में कोई भी बदलाव संभव नहीं, क्योंकि यह संसद द्वारा पारित और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए कानून से बाध्य है। इसलिए मंत्री महोदय का बयान पूरी तरह से कानून के अनुरूप है।