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सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए चार श्रम संहिताओं को लागू किया

सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए चार श्रम संहिताओं को लागू किया

2. गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक:

3. अनुबंध कर्मचारी:

● कामगारों को सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी।

4. महिला कर्मचारी:

5. युवा श्रमिक:

6. एमएसएमई श्रमिक:

7. बीड़ी और सिगार श्रमिक:

8. बागान मजदूर:

9. ऑडियो-विजुअल और डिजिटल मीडिया कामगार:

10. खदान मजदूर:

11. खतरनाक उद्योग के श्रमिक:

12. वस्‍त्र उद्योग के श्रमिक:

13. आईटी और आईटीईएस कर्मचारी:

14. डॉक कामगार:

15. निर्यात क्षेत्र के कर्मचारी:

एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्‍यवसायिक सुरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य और कार्य शर्त संहिता, 2020 को 21 नवंबर, 2025 से लागू करने की घोषणा की है। इसे 29 मौजूदा श्रम कानूनों के स्‍थान पर लागू किया जा रहा है। श्रम नियमावली को मॉडर्न बनाकर, मजदूरों की भलाई को बढ़ाकर और श्रम इकोसिस्टम को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़कर, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत, उद्योग-अनुकूल बनाने की नींव रखता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएंगे।

देश के कई श्रम कानून आजादी से पहले और आजादी के बाद के शुरुआती दौर (1930–1950) में बनाए गए थे, उस समय जब अर्थव्यवस्था और काम की दुनिया असल में बहुत अलग थी। जहां बड़ी अर्थव्यवस्था वाले अधिकतर देशों ने हाल के दशकों में अपने श्रम नियमन को अद्यतन और मजबूत किया है, वहीं भारत 29 केंद्रीय श्रम कानूनों में फैले बिखरे हुए, मुश्किल और कई हिस्सों में पुराने नियमों के तहत काम करता रहा। बाधा उत्पन्न करने वाले ये फ्रेमवर्क बदलती इकॉनमिक सच्चाई और रोजगार के बदलते तरीकों के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम रहे, जिससे अनिश्चितता पैदा हुई और मजदूरों और इंडस्ट्री दोनों के लिए नियमों का पालन करने का बोझ बढ़ा। चार श्रम कानून को लागू करने से औपनिवेशिक जमाने की संरचना से आगे बढ़ने और आधुनिक वैश्विक ट्रेंड के साथ तालमेल बिठाने की इस लंबे समय से चली आ रही जरूरत को पूरा किया गया है। ये संहिता मिलकर मजदूरों और कंपनियों दोनों को मजबूत बनाते हैं, एक ऐसा श्रमबल तैयार करते हैं जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाता है, इससे ज़्यादा मजबूत, प्रतिस्पर्धात्मक और आत्मनिर्भर देश बनने का रास्ता बनता है

श्रम कानून लागू होने से पहले और बाद में श्रम इकोसिस्‍टम की तुलना इस तरह है:

 

श्रम सुधारों के पूर्व

श्रम सुधारों के बाद

रोजगार का औपचारिकीकरण

कोई अनिवार्य नियुक्ति पत्र नहीं

सभी कामगारों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य

लिखित सबूत से पारदर्शिता, रोजगार गारंटी और पक्का रोजगार होगा।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज

सीमित सामाजिक सुरक्षा कवरेज

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज।

सभी कामगारों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और दूसरे सामाजिक सुरक्षा लाभ।

न्यूनतम मजदूरी

न्यूनतम मजदूरी सिर्फ़ अधिसूचित इंडस्ट्रीज/रोजगारों पर लागू; कामगारों का एक बड़ा हिस्सा इससे बाहर।

वेतन संहिता, 2019 के तहत, सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भुगतान पाने का कानूनी अधिकार

न्यूनतम मजदूरी और समय वेतन से वित्तीय सुरक्षा बेहतर होगी।

निवारक स्वास्थ्य सेवा

नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच कराने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं

नियोक्ताओं को 40 साल से ज़्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों का सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच रानी होगी

समय पर निवारक स्वास्थ्य सेवा संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी

समय पर मजदूरी

नियोक्ताओं के लिए वेतन भुगतान के लिए कोई जरूरी अनुपालन नहीं

नियोक्ताओं के लिए समय पर वेतन देना अनिवार्य।

वित्तीय स्थायित्व मजबूत करना, काम का तनाव कम करना और कामगारों का पूरा हौसला बढ़ाना।

महिला कार्यबल भागीदारी

रात्रि पाली और कुछ खास कामों में महिलाओं के काम पर प्रतिबंध

महिलाओं को सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजात है, बशर्ते उनकी सहमति हो और जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हों।

महिलाओं को ज़्यादा वेतन वाले रोजगार में ज़्यादा कमाने के बराबर मौके मिलेंगे।

 

 

 

ईएसआईसी कवरेज

ईएसआईसी कवरेज सिर्फ़ नोटिफ़ाइड एरिया और खास इंडस्ट्री तक ही सीमित था; 10 से कम कर्मचारी वाली जगहों को आम तौर पर ईएसआईसी से बाहर रखा गया था, और खतरनाक प्रोसेस वाली यूनिटों के लिए पूरे भारत में एक जैसा जरूरी ईएसआईसी कवरेज नहीं था।

ईएसआईसी कवरेज और इसके लाभ पूरे देश में बढ़ाए गए हैं – 10 से कम कर्मचारियों वाली जगहों के लिए यह स्वैच्छिक है, और खतरनाक कामों में लगे एक भी कर्मचारी वाली जगहों के लिए यह अनिवार्य है।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सभी कामगारों तक बढ़ाया जाएगा।

 

अनुपालन का बोझ

अलग-अलग श्रम कानूनों के तहत कई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न।

सिंगल रजिस्ट्रेशन, पैन-इंडिया सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न

आसान प्रक्रिया और अनुपालन के बोझ में कमी।

मुख्य क्षेत्र में श्रम सुधार के फ़ायदे:

1. फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी (एफटीई):

 

 

 

महिलाओं को सहमति से रात्रि शिफ्ट में काम करने की इजाजत, जिससे उन्हें अधिक आय कमाने का मौका।

सुरक्षा और भलाई के उपायों में लिखित सहमति अनिवार्य, ओवरटाइम के लिए दोगुना पारिश्रमिक, सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा के इंतजा

पहले से बताई गई बड़ी वेलफेयर पहलों के अलावा, लेबर संहिता कई और सुधार लाते हैं जो श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं और नियोक्‍ताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाते हैं:

श्रम संहिता की ड्राफ्टिंग के दौरान की गई बड़े पैमाने पर सलाह-मशविरे की तरह, सरकार भी संहिताओं के तहत संबंधित नियमावली, नियमन, योजना वगैरह बनाने में जनता और हितधारकों को शामिल करेगी। बदलाव के दौरान, मौजूदा श्रम कानूनों के संबंधित नियम और उनके संबंधित नियम, नियमन, अधिसूचना, मानदंड, योजना वगैरह लागू रहेंगे।

पिछले दशक में, भारत ने सामाजिक-सुरक्षा कवरेज का व्‍यापक विस्तार किया है, जो 2015 में कार्यबल के लगभग 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64 प्रतिशत से अधिक हो गया है। यह सुनिश्चित करता है कि देश भर के श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा में इस बड़ी उपलब्धि के लिए वैश्विक क्षेत्र में मान्यता भी अर्जित की। चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इस व्‍यापक बदलाव में अगला बड़ा कदम है, जो सामाजिक-सुरक्षा की प्रणाली को और सशक्‍त करता है और राज्यों तथा सेक्‍टरों तक विभिन्‍न लाभों को पहुंचाता है। विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा और अधिकारों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के साथ, संहिता श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, असंगठित, गिग और प्रवासी श्रमिकों को श्रम शासन के केंद्र में मजबूती से रखती है। अनुपालन के बोझ को कम करके और लचीले, आधुनिक कार्य प्रणाली को सक्षम करके, यह संहिता रोजगार, कौशल और उद्योग विकास को बढ़ावा देती है और एक श्रमिक समर्थक, महिला समर्थक, युवा समर्थ और रोजगार समर्थक श्रम-इकोसिस्‍टम की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

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