नई जीएसटी दरों का भारी उद्योगों पर प्रभाव
नई जीएसटी दरों का भारी उद्योगों पर प्रभाव
नई जीएसटी दरों और स्लैब का भारी उद्योगों से जुड़ी कई वस्तुओं पर प्रभाव इस प्रकार है:
ऑटोमोबाइल
दोपहिया वाहन (350 सीसी तक की मोटरसाइकिल जिसमें 350 सीसी की मोटरसाइकिल भी शामिल है) – (28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत)
छोटी कारें (जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हुआ)
बड़ी कारें (उपकर हटाकर जीएसटी को 40 प्रतिशत कर दिया गया)
ट्रैक्टर (<1800 सीसी, 12 प्रतिशत से घटकर 5प्रतिशत
सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत की गई)
ट्रैक्टर के पुर्जों की कीमत घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई
बसें (10+ सीटर) [जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया]
वाणिज्यिक माल वाहन (ट्रक, डिलीवरी वैन, आदि) [जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया]
ऑटो घटक
यह भी ध्यान देने योग्य है कि माल और यात्रियों के परिवहन से जुड़ी सेवाओं में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और युक्तिकरण हुआ है। जीएसटी की दरों में कटौती और इसके व्यापक प्रभाव से बचने के लिए आईटीसी को बढ़ावा दिया गया।
इसके अलावा, सड़क मार्ग से सम्पूर्ण माल परिवहन और यात्री परिवहन 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब को अपने व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं।