सीएक्यूएम ने जीआरएपी अनुसूची में संशोधन किया, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए इसे और अधिक कठोर बना दिया गया
सीएक्यूएम ने जीआरएपी अनुसूची में संशोधन किया, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए इसे और अधिक कठोर बना दिया गया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में 21.11.2025 को संपूर्ण एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को संशोधित किया है।
जीआरएपी पूरे एनसीआर के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है, जो दिल्ली में औसत एक्यूआई स्तरों और मौसम संबंधी स्थितियों के पूर्वानुमानों पर आधारित है। यह एनसीआर में विभिन्न हितधारकों, कार्यान्वयन एजेंसियों और प्राधिकरणों को क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थितियों से निपटने के लिए एक साथ लाता है। एनसीआर के लिए जीआरएपी को वैज्ञानिक आंकड़ों, हितधारकों के परामर्श, विशेषज्ञों की सिफारिशों के साथ-साथ पिछले वर्षों के क्षेत्रीय अनुभव और सीखों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तैयार किया गया है।
आयोग ने जीआरएपी पर अपनी उप-समिति के माध्यम से 20.11.2025 को जीआरएपी की अनुसूची में प्रस्तावित संशोधनों के मुद्दे पर संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श किया और जीआरएपी की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की।
ए. वर्तमान में जीआरएपी चरण II के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय जीआरएपी चरण I के अंतर्गत किए जाने हैं :
चरण I – ‘खराब‘ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली एक्यूआई 201-300 के बीच)
बी. वर्तमान में जीआरएपी चरण III के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय जीआरएपी चरण II के अंतर्गत किए जाने हैं :
चरण II – ‘बहुत खराब‘ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली एक्यूआई 301-400 के बीच)
(ii) राज्य सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए समय में अंतर करने का निर्णय ले सकती हैं।
सी. वर्तमान में जीआरएपी चरण IV के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय जीआरएपी चरण III के अंतर्गत किए जाने हैं :
चरण III – ‘गंभीर‘ वायु गुणवत्ता
(दिल्ली एक्यूआई 401-450 के बीच)
उपरोक्त उल्लिखित परिवर्तन संशोधित जीआरएपी [नवंबर, 2025] में प्रमुख संशोधनों को दर्शाते हैं। मौजूदा जीआरएपी का पूरा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://caqm.nic.in पर उपलब्ध है।
इसके अलावा, एनसीआर में जीआरएपी के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियों को संशोधित जीआरएपी अनुसूची में किए गए बदलावों पर ध्यान देने और क्षेत्र में उन्हें तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है।
- वैकल्पिक विद्युत उत्पादन सेट/उपकरण (डीजी सेट आदि) के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें।