Wednesday, January 28, 2026
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सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों को आधिकारिक लोगो के अनधिकृत उपयोग को रोकने का निर्देश दिया है

सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों को आधिकारिक लोगो के अनधिकृत उपयोग को रोकने का निर्देश दिया है

भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएएस) ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे राज्य प्रतीक और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के लोगो या चिह्नों का अनधिकृत उपयोग तत्काल बंद कर दें।

यह देखा गया है कि कुछ राष्ट्रीय खेल संगठन (एनएसएफ) अपने लेटरहेड, वेबसाइटों, विजिटिंग कार्ड और अन्य संचार सामग्री पर सरकारी लोगो और प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे यह गलत धारणा बन रही है कि वे भारत सरकार या साई का प्रत्यक्ष हिस्सा हैं। ऐसा उपयोग अनधिकृत है और भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के प्रावधानों के विपरीत है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि एनएसएफ को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और वे वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता के पात्र हैं, लेकिन ऐसी मान्यता या समर्थन उन्हें अपने आधिकारिक स्टेशनरी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार, मंत्रालय या एसएआई के नाम, प्रतीक चिन्ह या लोगो का उपयोग करने का अधिकार नहीं देता है।

 एनएसएफ आधिकारिक लोगो या प्रतीक चिन्हों का उपयोग किए बिना, केवल मंत्रालय द्वारा अपनी मान्यता का लिखित रूप से उल्लेख कर सकते हैं।

राष्ट्रीय खेल संगठनों (एनएसएफ) को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि सरकार और साई के लोगो का उपयोग केवल कार्यक्रम-विशिष्ट प्रचार सामग्री, जैसे बैनर, बैकड्रॉप, विज्ञापन, साइनेज या स्मृति चिन्हों के लिए ही किया जा सकता है, वह भी केवल उन मामलों में जहां वित्तीय सहायता प्रदान की गई हो या औपचारिक मान्यता दी गई हो, और वह भी निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार।

इसके अलावा, सभी राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को यह निर्देश दिया गया है कि वे भौतिक और डिजिटल प्लेटफार्मों से अनधिकृत लोगो को तुरंत हटा दें और यह सुनिश्चित करें कि भारत सरकार या साई के साथ उनके संबंध को किसी भी तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत न किया जाए।

राष्ट्रीय खेल संगठनों के अध्यक्षों और महासचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अपनी संबद्ध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इकाइयों द्वारा भी अनुपालन सुनिश्चित करें।

मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और मौजूदा दिशा-निर्देशों और लागू कानूनों के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें मान्यता का निलंबन या वित्तीय सहायता का निलंबन शामिल है।

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