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सरकार ने नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 के तहत चार राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई

सरकार ने नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 के तहत चार राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई

विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने 17 अक्टूबर 2025 के जीएसआर 763(ई) के माध्यम से नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नोटरी नियम, 1956 में और संशोधन करता है।

संशोधन से गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जा सकने वाले नोटरियों की अधिकतम संख्या में वृद्धि की गई है , जो इस प्रकार है:

नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नोटरी नियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

यह पहल संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के प्रत्युत्तर में की गई। जिसमें जनसंख्या में वृद्धि, जिलों/तहसीलों/तालुकाओं की संख्या तथा नोटरी सेवाओं की मांग को ध्यान में रखा गया है।

  1. (1) इन नियमों को नोटरी (संशोधन) नियम, 2025 कहा जा सकेगा।
    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
  2. नोटरी नियम, 1956 की अनुसूची में, –
    (i) गुजरात से संबंधित क्रम संख्या 4 के समक्ष, स्तंभ (3) में, अंक “2900″ के स्थान पर, अंक “6000″ प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
    (ii) तमिलनाडु से संबंधित क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्तंभ (3) में, अंक “2500″ के स्थान पर, अंक “3500″ प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
    (iii) राजस्थान से संबंधित क्रम संख्या 12 के समक्ष, स्तंभ (3) में, अंक “2000″ के स्थान पर, अंक “3000″ प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और
    (iv) नागालैंड से संबंधित क्रम संख्या 16 के समक्ष, स्तंभ (3) में, अंक “200″ के स्थान पर, अंक “400″ प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

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