श्रम संहिताओं से गोदी कामगारों को होगा लाभ
श्रम संहिताओं से गोदी कामगारों को होगा लाभ
मुख्य बिंदु
समुद्री कार्यस्थलों पर श्रम सुधार का नया युग

आर्थिक वृद्धि और विकास में श्रमिक का प्रमुख योगदान होता है।श्रमिकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले ढाँचे को सरल बनाने और मजबूत करने के लिए, सरकार ने 29 श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समाहित कर दिया हैजो इस प्रकार हैं:वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020। यह ऐतिहासिक सुधार श्रमिकों की सुरक्षा, गरिमा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए किये गए उपायों तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करता है जिससे न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार श्रम परिवेश के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है।
भारत की चार श्रम संहिताओं के हालिया अधिनियमन के साथ-साथ, भारतीय पत्तन अधिनियम और व्यापारिक नौवहन अधिनियम जैसे समुद्री कानूनों में किए गए अपडेट से गोदी श्रमिकों के लिए परिवर्तनकारी लाभ हुए हैं। ये सुधार पिछली टुकड़ों में बँटी व्यवस्था के तहत मौजूद सुरक्षा, कल्याण और विनियमन में लंबे समय से चली आ रही खामियों को दूर करते हैं।
गोदी श्रमिकों को लाभ
संहिताओं को बनाने का लक्ष्य व्यापार करने में आसानी (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) को बढ़ाना, रोजगार सृजन और हर श्रमिक के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और वेतन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रम संहिताओं के तहत गोदी श्रमिकों को मिलने वाले लाभ निम्नलिखित हैं:
अनिवार्य गोदी पंजीकरण और कानूनी मान्यता
ऐतिहासिक रूप से, कई गोदी औपचारिक पंजीकरण के बिना संचालित होते थे, जिससे नियामक निगरानी सीमित हो जाती थी और श्रमिकों को बुनियादी कानूनी सुरक्षा से वंचित होना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत:
संवर्धित सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार अधिकार
गोदी श्रमिक, विशेष रूप से वे जो अनौपचारिक या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत थे, पहले सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित थे। प्रमुख सुधारों में शामिल हैं:
आधुनिकीकृत परिचालन प्रक्रियाएँ
संहिताओं में गोदी पंजीकरण, अनुपालन और लाभ वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं:
सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुधार
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता अब सभी गोदियों पर लागू होगी जिनमें अस्थायी या अनुबंध पर रखे गए कर्मचारी भी शामिल हैं उन सबको अनिवार्य स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याणकारी विनियमन के अंतर्गत शामिल किया जायेगा:
संस्थागत निरीक्षण और श्रमिक भागीदारी
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप
ये सुधार भारतीय गोदी संचालन को विश्व की सर्वोत्तम परिपाटियों के करीब लाते हैं:

एक सुरक्षित और सशक्त गोदी कार्यबल निर्माण की ओर
नई श्रम संहिताएँ और समुद्री कानून सामूहिक रूप से गोदी श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र फ्रेमवर्क तैयार करतेहैं। पंजीकरण को औपचारिक रूप देकर, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाकर, परिचालन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके, कड़े सुरक्षा मानकों को स्थापित करके और श्रमिक भागीदारी को सक्षम करके, ये सुधार दशकों से चली आ रही नियामक और कल्याण संबंधी कमियों को दूर करते हैं। साथ ही गोदी श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षित, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार कार्यस्थल बनाते हैं।