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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए संबंधित एनसीआर राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी द्वारा की गई क्षेत्र-विशिष्ट कार्रवाइयों की समीक्षा की

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए संबंधित एनसीआर राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी द्वारा की गई क्षेत्र-विशिष्ट कार्रवाइयों की समीक्षा की

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सुरक्षा एवं प्रवर्तन संबंधी उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्‍ती से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए 12 दिसंबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर में एक बैठक आयोजित की। उप-समिति की 23वीं बैठक का आयोजन एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष रूप से लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की वर्तमान अवधि के दौरान संबंधित एनसीआर राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी द्वारा की गई क्षेत्र-विशिष्ट कार्रवाइयों की स्थिति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए किया गया था।

आयोग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई और एनसीआर राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी को निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

जीएनसीटीडी के लिए:

हरियाणा के एनसीआर जिलों के लिए:

उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों के लिए:

 

समिति ने एनसीआर राज्यों और जीएनसीटीडी के सभी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में प्रभावी नियंत्रण, निगरानी और विश्लेषण में सुधार के लिए एआई-संचालित और अन्य उन्नत तकनीकी समाधानों को तेजी से अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दिल्ली-एनसीआर में विशेषकर सर्दियों के मौसम में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा एकीकृत और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है और इसके लिए क्षेत्रवार हस्तक्षेप के साथ निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है।

बैठक में सभी कार्यान्वयन एजेंसियों ने यह प्रतिबद्धता जताई कि वे वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों में सख्त और प्रभावी कार्रवाई करेंगे।

  1. चिन्हित भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए केंद्रित मासिक बैठकें आयोजित करना।
  2. क्षेत्र में पीएम2.5 और पीएम10 प्रदूषण में योगदान देने वाली सड़क की धूल को वैक्यूम क्लीनर से साफ करना।
  3. नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का उचित संग्रहण और निपटान दिल्‍ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाना चाहिए।
  4. ठोस अपशिष्ट और बायोमास जलाने से रोकने के लिए रात में गहन गश्त की जाए।
  5. ईंधन स्‍टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरों के माध्यम से सख्‍ती से लागू करना।

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