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भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार

मुख्य बातें

परिचय

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भारत ने व्यापक कानूनी सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल पहुंच के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के हाशिए पर पड़े रहने की ऐतिहासिक समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह बदलाव भारतीय समाज में बढ़ती जागरूकता और समावेशिता एवं समानता को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 को दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) बनाम भारत संघ [रिट याचिका (सिविल) संख्या 400/2012] में स्पष्ट रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को “थर्ड जेंडर” के रूप में मान्यता दी। इसके अलावा, सरकार की पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समावेशन, सम्मान, गैर-भेदभाव और मुख्यधारा में एकीकरण को और बढ़ावा देना है। इससे एक ऐसे समाज का निर्माण हो सकेगा, जहां वे समान अधिकारों और अवसरों के साथ फल-फूल सकें।

प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का अधिनियमन (10 जनवरी 2020 से प्रभावी); ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 को अधिसूचना द्वारा लागू किया जाना ताकि अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित किया जा सके; तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ (25 नवंबर 2020)। इन कानूनों ने व्यवस्थित समर्थन और सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी है।

संवैधानिक प्रावधान

सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2014 को दिए गए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) बनाम भारत संघ [रिट याचिका (सिविल) संख्या 400 ऑफ 2012], मामले में अपने फैसले में, स्पष्ट रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को “थर्ड जेंडर” के रूप में मान्यता दी और उन्हें अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा का हकदार बनाया।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

10 जनवरी, 2020 से प्रभावी ये अधिनियम एक ऐसा कानून है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, उनसे भेदभाव को रोकता है और उनके कल्याण को अनिवार्य करता है।

इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 को 25 सितंबर 2020 को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए लागू किया गया था।

नियम में कहा गया है कि:

अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल 

 

 

अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

 

सरकार द्वारा पहल

भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ‘राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिषद’ नीतिगत सुझाव देने और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करने का कार्य करती है। 25 नवंबर 2020 को शुरू किया गया ‘राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल’ पहचान प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करता है तथा विभिन्न लाभों तक पहुंच को सरल बनाता है।

फरवरी 2022 में प्रारंभ की गई SMILE योजना आजीविका, कौशल प्रशिक्षण और आश्रय सहायता प्रदान करती है, जिसमें गरिमा गृह केंद्रों तथा आयुष्मान भारत TG प्लस स्वास्थ्य कवरेज का प्रावधान शामिल है। ये सभी पहलें मिलकर ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए सम्मान, समावेशन और समान अवसरों को बढ़ावा देती हैं।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति’ जारी की है, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार सहित अन्य क्षेत्रों में समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

 

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद

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केंद्रीय सरकार ने 21 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिषद का गठन किया था, जिसे 16 नवंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से पुनर्गठित किया गया। यह परिषद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है, जिसका उद्देश्य भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है।

परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के पाँच प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के प्रतिनिधि, विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, तथा स्वयंसेवी संगठनों (NGOs) से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

कार्य और जिम्मेदारियां

स्माइल (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता) योजना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के व्यापक पुनर्वास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पेश की गई स्माइल को 26 मई, 2020 को अधिसूचित किया गया था और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के साथ संरेखित करने के लिए संचालित किया गया था।

स्माइल का उद्देश्य अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखना है, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समानता, गैर-भेदभाव और गरिमा का अधिकार सुनिश्चित हो सके। यह योजना लक्षित और समावेशी हस्तक्षेपों के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करके उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

स्माइल योजना को “ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास” के माध्यम से समग्र सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्माइल योजना के प्राथमिक उद्देश्य

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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल

पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड जारी करने के लिए 25 नवंबर, 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया था। पोर्टल कई भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मलयालम और बंगाली) में उपलब्ध है। यह एक एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रक्रिया है जहां आवेदक टीजी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है और जारी किए जाने के बाद किसी भी कार्यालय में गए बिना प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकता है।

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निष्कर्ष

केंद्र सरकार और उसके संबंधित मंत्रालयों के नेतृत्व में हाल के वर्षों में देश में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत सुधार हुए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, बाद के संशोधनों और स्माइल और गरिमा गृह जैसी लक्षित योजनाओं के साथ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, कानूनी मान्यता और सामाजिक सुरक्षा के लिए मजबूत नींव रखी है। वर्ष 2025 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जागरूकता बढ़ाने, कलंक को दूर करने और नीतिगत ढांचों और सार्वजनिक जीवन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रभावी समावेश को सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अभियान और सम्मेलन आयोजित करना जारी रखेगा।

देश जैसेजैसे अधिक न्यायसंगत भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे सुनिश्चित कर रहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति गरिमा, स्वायत्तता और अवसर के साथ रहें। साथ ही इनके लोकतांत्रिक और मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के केंद्र में बने रहें।

संदर्भ:

पत्र सूचना कार्यालय:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

https://api.sci.gov.in/supremecourt/2022/36593/36593_2022_1_1501_47792_Judgement_17-Oct-2023.pdf

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  1. धारा 2: परिभाषाएं (उदाहरण के लिए, “ट्रांसजेंडर व्यक्ति” में सर्जरी के बावजूद ट्रांस-पुरुष/महिलाएं, इंटरसेक्स, लिंग क्वीर, हिजड़ा आदि शामिल हैं)।
  2. धारा 3: शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सेवाओं, निवास और आवाजाही में भेदभाव पर प्रतिबंध लगाती है।
  3. धारा 4-7: स्व-कथित पहचान का अधिकार; पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन (जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से); सर्जरी के बाद संशोधित प्रमाण पत्र।
  4. धारा 8: कल्याणकारी योजनाओं, समावेशन, बचाव और पुनर्वास के लिए सरकारी दायित्व।
  5. धारा 9-12: रोजगार में गैर-भेदभाव; शिकायत अधिकारियों का पदनाम; परिवार के निवास का अधिकार।
  6. धारा 13-15: समावेशी शिक्षा; व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं; स्वास्थ्य देखभाल (जैसे, लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी, परामर्श, बीमा कवरेज)।
  7. धारा 16-18: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (नीतियों पर सलाह देती है, कार्यान्वयन की निगरानी करती है)।
  8. धारा 19-20: अपराध (2 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडनीय भेदभाव); मुआवजा और निरीक्षण शक्तियां।
  9. धारा 21-24: नियम बनाने की शक्तियां; अच्छे विश्वास वाले कार्यों के लिए सुरक्षा।

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