Tuesday, December 16, 2025
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पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण

पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण

पंचायत, “स्थानीय सरकार” होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। इसलिए, ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की है। हालांकि, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए, सीमित पैमाने पर कंप्यूटर और इसके उपकरण प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करता है।

 

ग्राम पंचायत में कंप्यूटरों की राज्य-वार स्थिति अनुबंध-I में संलग्न है। मंत्रालय ने आरजीएसए के तहत अपने सीमित संसाधनों से, ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण में सहायता के लिए संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया। अब तक, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव तथा लद्दाख के राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% कंप्यूटर के उपलब्ध होने की सूचना दी है।

 

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक मांग संचालित योजना है और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) की कुल राशि के बदले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधियां जारी की जाती हैं। योजना के तहत धनराशि वार्षिक कार्य योजना (एएपी) की कुल अनुमोदित राशि के आधार पर जारी की जाती है। राज्यों के द्वारा निधियों का व्यय आरजीएसए के एएपी के अनुमोदित घटक के अंतर्गत डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कंप्यूटर सहित अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, राज्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की सहायता के लिए विभिन्न स्रोतों से भी निधि का उपयोग कर सकते हैं, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी), स्वयं के राजस्वस्रोत (ओएसआर), और ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध कोई अन्य संसाधन।इसके अलावा, मंत्रालय राज्यों और पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न अवसंरचनात्मक योजनाओं के साथ अभिसरण करके इन निधियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसए के तहत आवंटित/जारी और उपयोग की गई निधि की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति अनुबंध -IIमें दी गई है।

                                                                      

अनुबंध -1

ग्राम पंचायत भवन में कंप्यूटरों की स्थिति

क्रं सं

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम

ग्राम पंचायत/पारंपरिक स्थानीय निकायों की संख्या

 कम्यूटर कृत  ग्राम पंचायतें

कंप्यूटर रहित ग्राम पंचायातें

1

आंध्र प्रदेश

13371

9991

3380

2

अरुणाचल प्रदेश

2108

1372

736

3

असम

2192

1324

868

4

बिहार

8053

2000

6053

5

छत्तीसगढ़

11693

6309

5384

6

गोवा

191

191

0

7

गुजरात

14648

14181

467

8

हरियाणा

6227

631

5596

9

हिमाचल प्रदेश

3615

3615

0

10

जम्मू और कश्मीर

4291

4291

0

11

झारखंड

4345

2248

2097

12

कर्नाटक

5948

5948

0

13

केरल

941

941

0

14

मध्य प्रदेश

23011

22565

446

15

महाराष्ट्र

27943

27943

0

16

मणिपुर

161

161

0

17

मेघालय

6431

4754

1677

18

मिजोरम

834

305

529

19

नागालैंड

1315

724

591

20

ओडिशा

6794

5576

1218

21

पंजाब

13236

300

12936

22

राजस्थान

11193

11193

0

23

सिक्किम

199

149

50

24

तमिलनाडु

12525

10941

1584

25

तेलंगाना

12848

5045

7803

26

त्रिपुरा

606

588

18

27

उत्तर प्रदेश

57691

57691

0

28

उत्तराखंड

7817

2863

4954

29

पश्चिम बंगाल

3339

3339

0

केंद्र शासित प्रदेश

 

 

 

30

अंडमान और निकोबार

70

70

0

31

दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव

42

42

0

32

लद्दाख

193

193

0

कुल

2,63,871

2,07,484

56,387

 

अनुबंध -II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसए के अंतर्गत आवंटित/जारी और उपयोग की गई निधि की स्थिति

क्रं सं

राज्य का नाम

2022-23

2023-24

2024-25

आवंटित/जारी की गई निधि

उपयोग की गई निधि ^

आवंटित/जारी की गई निधि

उपयोग की गई निधि ^

आवंटित/जारी की गई निधि

उपयोग की गई निधि ^

1

आंध्र प्रदेश

0.00

0.00

0.00

21.35

2.52

59.66

2

अरुणाचल प्रदेश

108.69

132.45

72.09

89.97

70.00

77.94

3

असम

55.29

95.15

77.70

91.41

60.00

72.60

4

बिहार

33.37

70.07

25.00

51.81

0.00

78.05

5

छत्तीसगढ़

0.00

29.52

17.57

22.25

16.50

34.13

6

गोवा

0.00

1.12

0.89

1.00

1.35

1.29

7

गुजरात

0.00

0.01

0.00

1.28

0.00

15.48

8

हरियाणा

0.00

3.06

0.00

8.84

5.00

8.24

9

हिमाचल प्रदेश

60.65

37.49

19.31

69.30

27.21

43.13

10

जम्मू और कश्मीर

40.00

57.75

65.00

98.61

65.00

57.89

11

झारखंड

0.00

18.44

31.00

25.95

0.00

26.56

12

कर्नाटक

36.00

25.67

20.00

39.01

16.25

49.52

13

केरल

30.40

23.13

10.00

37.04

10.00

32.65

14

मध्य प्रदेश

28.00

145.17

32.17

74.16

40.00

96.92

15

महाराष्ट्र

37.84

129.03

116.12

194.26

80.00

134.81

16

मणिपुर

8.63

3.31

9.56

8.34

0.00

3.91

17

मेघालय

0.00

6.41

6.00

6.26

8.00

7.60

18

मिजोरम

14.27

25.48

10.00

15.64

12.00

22.69

19

नागालैंड

0.00

0.00

10.00

5.46

10.00

18.28

20

ओडिशा

11.40

24.83

27.33

44.22

20.00

60.15

21

पंजाब

34.25

42.91

10.00

23.06

5.00

23.89

22

राजस्थान

0.00

32.41

21.72

40.12

15.00

30.88

23

सिक्किम

6.01

4.98

6.00

7.90

7.00

7.35

24

तमिलनाडु

25.42

8.53

0.00

25.98

45.00

63.79

25

तेलंगाना

0.00

3.19

20.00

20.47

0.00

9.05

26

त्रिपुरा

9.80

3.76

7.43

10.96

10.00

20.29

27

उत्तर प्रदेश

85.05

96.33

84.13

158.95

38.77

180.84

28

उत्तराखंड

42.48

57.15

64.67

66.29

50.00

63.72

29

पश्चिम बंगाल

4.28

50.89

33.69

57.32

52.68

82.68

 

केंद्र शासित प्रदेश

 

 

 

 

 

 

30

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

0.00

1.03

0.79

1.28

2.12

1.18

31

दादरा एवं  नगर हवेली और दमन एवं  दीव

1.14

4.50

1.00

0.38

1.00

0.00

32

लद्दाख

0.00

1.52

1.00

0.80

0.00

0.58

 

कुल योग

672.97

1135.29

800.17

1319.67

670.4

1385.75

 

अन्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ

10.01

10.01

14.69

16.69

23.77

23.77

 

कुल

682.98

1145.3

814.86

1336.36

694.17

1409.52

^ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयोग की गई निधियों में पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि और राज्य का हिस्सा शामिल है।

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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