कानूनी सहायता सेवाओं में सुधार
कानूनी सहायता सेवाओं में सुधार
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, जिसमें एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत कवर किए गए लाभार्थी भी शामिल हैं, को नि:शुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए।
नागरिकों को समय पर और प्रभावी ढंग से न्याय सुनिश्चित करने के लिए, 16 कानूनी सहायता जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमरोहा, उत्तर प्रदेश की देखरेख में केंद्र स्थापित किए गए हैं। पैनल अधिवक्ताओं और कानूनी सहायता रक्षा सलाहकारों की सहायता से, वर्ष 2025-26 (सितंबर, 2025 तक) के दौरान 458 नागरिकों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई।
कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी।