Tuesday, January 20, 2026
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एक्यूआई में सुधार के बाद सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में चरण IV प्रतिबंध हटाए

एक्यूआई में सुधार के बाद सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर में चरण IV प्रतिबंध हटाए

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) पर गठित उप-समिति ने वायु गुणवत्ता में सुधार और पूर्वानुमानित रुझानों को देखते हुए, दिल्ली-एनसीआर में चरण IV की सभी कार्रवाइयों को 20.01.2026 से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता स्तर (एक्यूआई) में तीव्र सुधार के बाद उप-समिति ने 17.01.2026 को जीआरएपी के चौथे चरण को लागू किया था। इसके बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार देखा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार औसत एक्यूआई 18.01.2026 को 440 से सुधरकर 19.01.2026 को 410 और 378 हो गया। इस सुधार के रुझान को देखते हुए और मौसम विभाग (आईएमडी) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के वायु गुणवत्ता और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के आधार पर, सीएक्यूएम उप-समिति ने आज स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक की।

उप-समिति ने पाया कि अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों में हवा की गति में वृद्धि भी शामिल है के कारण दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार हुआ है। यह वर्तमान में ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी में है। पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में एक्यूआई इसी श्रेणी में रहने की संभावना है। वायु गुणवत्ता में सुधार, पूर्वानुमानित रुझानों और चरण IV प्रतिबंधों के कारण बड़ी संख्या में हितधारकों और लोगों पर पड़ने वाले व्यवधान को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति ने सर्वसम्मति से पूरे एनसीआर में वर्तमान जीआरएपी के चरण IV के अंतर्गत सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया।

जीआरएपी के चरण I, II और III के अंतर्गत सभी कार्रवाइयां लागू रहेंगी और एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा इनकी समीक्षा की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता स्तर में और वृद्धि न हो। सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने और चरण IV को पुनः लागू करने की आवश्यकता से बचने के लिए इन चरणों के अंतर्गत उपायों को सख्ती से लागू करें और उन्हें और तेज़ करें।

निर्माण और विध्वंस परियोजना स्थलों, जिन्हें विभिन्न वैधानिक निर्देशों, नियमों, दिशा-निर्देशों आदि के उल्लंघन/अनुपालन के कारण विशिष्ट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं । वे आयोग से इस संबंध में कोई विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में अपना संचालन पुनः आरंभ नहीं करेंगे।

लोगों से आग्रह है कि वे जीआरएपी के चरण I, II और III के अंतर्गत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें, विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में जब मौसम की स्थिति हमेशा अनुकूल नहीं रहती है। उप-समिति दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति पर लगातार नज़र रखेगी और आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसम संबंधी पूर्वानुमान और वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर उचित निर्णय लेने के लिए समय-समय पर इसकी समीक्षा करेगी।

वर्तमान जीआरएपी अनुसूची (नवंबर 2025) आयोग की वेबसाइट: https://caqm.nic.in/ पर उपलब्ध है।

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