उपलब्धता के अनुसार, भले ही विकल्प न दिया गया हो, वरिष्ठ नागरिकों तथा 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को स्वतः रूप से निचली बर्थ आवंटित की जाएगी
उपलब्धता के अनुसार, भले ही विकल्प न दिया गया हो, वरिष्ठ नागरिकों तथा 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को स्वतः रूप से निचली बर्थ आवंटित की जाएगी
भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं:
इसके अतिरिक्त, सुरक्षा और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन और विकसित किए गए विभिन्न प्रकार के कोच उपलब्ध कराए गए हैं। आरक्षित डिब्बों में प्रवेश और निकास द्वार चिह्नित होते हैं। ‘प्रवेश‘ और ‘निकास‘ के ये संकेत बॉडी साइड प्रवेश द्वारों के पास लगाए गए हैं। सामान्य डिब्बों में, किसी भी द्वार से प्रवेश और निकास किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, भारतीय रेलवे सभी यात्रियों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य उनकी यात्रा के दौरान आराम और सुविधा को बढ़ाना है, जिसमें शामिल हैं:
केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
- वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को निचली बर्थ का आवंटन स्वतः रूप से किया जाएगा, भले ही कोई विकल्प न दिया गया हो, उपलब्धता के अधीन।
- वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी में प्रत्येक कोच में छह से सात निचली बर्थ, वातानुकूलित 3 टियर (3एसी) में प्रत्येक कोच में चार से पांच निचली बर्थ और वातानुकूलित 2 टियर (2एसी) श्रेणियों में प्रत्येक कोच में तीन से चार निचली बर्थ (ट्रेन में उस श्रेणी के कोचों की संख्या के आधार पर) का संयुक्त कोटा निर्धारित करना।
- राजधानी/शताब्दी प्रकार की ट्रेनों सहित सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों और उनके परिचारकों के लिए आरक्षण कोटा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-