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अनुसूचित जनजातीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना

अनुसूचित जनजातीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना

आज लोकसभा में एक गैर-तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों, अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (टीआरआईएफईडी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसके परिणामस्वरूप उनके आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना को टीआरआईएफईडी के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय उद्यमशीलता को सुदृढ़ करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उपज/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित और इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों को प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये केंद्र लघु वन उपज/गैर-लघु वन उपज के मूल्यवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। 2019-20 में कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक कुल 4105 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें 12,27,231 सदस्य जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमान) के तहत कुल 539 जनजाति आदिवासी संगठनों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 45,924 सदस्य शामिल हैं। इसका राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

ट्राईफेड आदिवासी कारीगरों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी प्रदान करता है, जिससे धातु शिल्प, वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, साथ ही जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न श्रेणियों में आदिवासी उत्पादों के विपणन में सुविधा मिलती है। इन उत्पादों का विपणन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफार्मों के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, पीएमजेवीएम योजना में लघु वन उपज (एमएफपी) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद का प्रावधान है, जिससे लघु वन उपज संग्रहण में लगे लोगों के प्रयासों को सुरक्षा मिलती है। साथ ही, टीआरआईएफईडी त्योहारों, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों का आयोजन करता है और उनमें भाग लेता है ताकि आदिवासी कारीगरों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने, संभावित खरीदारों से जुड़ने और अपने उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), पात्र अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों को आय सृजन गतिविधियों और स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ऋण संपर्क की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं :

 

पिछले तीन वर्षों में एनएसएफडीसी की योजनाओं के तहत राज्यवार वितरित ऋण राशि और लाभार्थियों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रियायती वित्त प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एसटी) भी शुरू किया है। वीसीएफ-एसटी योजना की शुरुआत से अब तक सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.

राज्य

Beneficiary

स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि

 (करोड़ रुपये में)

1

छत्तीसगढ़

हेमल फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड

3.41

2

तेलंगाना

हार्लेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

5.00

 

दिनांक 18.12.2025 को लोकसभा के गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 3117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

पीएम जेवीएम वीडीवीकेएस

क्र.सं.

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

स्वीकृत वीडीवीके

लाभार्थी

स्वीकृत धनराशि (लाखों में)

1

आंध्र प्रदेश

415

123258

6162.9

2

अरुणाचल प्रदेश

106

32897

1590

3

असम

483

146909

7245

4

छत्तीसगढ

139

41700

2085

5

दादर नगर हवेली और दमन दीव

1

302

15

6

गोवा

10

3000

150

7

गुजरात

200

57968

2895.65

8

हिमाचल प्रदेश

4

1110

55.5

9

जम्मू एवं कश्मीर

100

29791

1457

10

झारखंड

146

43701

2174.7

11

कर्नाटक

140

41748

2087.4

12

केरल

44

12038

597.25

13

लद्दाख

10

3000

150

14

मध्य प्रदेश

126

37860

1890

15

महाराष्ट्र

279

83850

4185

16

मणिपुर

204

61,493

3051.8

17

मेघालय

169

50835

2534.1

18

मिजोरम

286

84268

4211.55

19

नगालैंड

347

104068

5203.4

20

ओडिशा

170

50094

2479.25

21

राजस्थान

505

152362

7513.55

22

सिक्किम

80

23801

1169.05

23

तमिलनाडु

8

2400

120

24

तेलंगाना

17

5100

255

25

त्रिपुरा

57

16116

776

26

उतार प्रदेश।

25

7238

359.55

27

उत्तराखंड

12

3605

179.95

28

पश्चिम बंगाल

22

6719

329.35

कुल

4105

1227231

60922.95

 

दिनांक 18.12.2025 को लोकसभा के गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 3117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

पीएम-जनमन वीडीवीके

क्र.सं.

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

स्वीकृत वीडीवीके

लाभार्थी

स्वीकृत धनराशि (लाखों में)

1

अंडमान और निकोबार

1

56

2.80

2

आंध्र प्रदेश

73

6162

307.55

3

छत्तीसगढ

16

2395

119.75

4

गुजरात

21

1050

52.50

5

झारखंड

35

2876

143.80

6

कर्नाटक

33

1836

91.80

7

केरल

7

537

26.85

8

मध्य प्रदेश

83

5091

254.50

9

महाराष्ट्र

40

3624

181.20

10

मणिपुर

2

600

30.00

11

ओडिशा

66

5244

262.95

12

राजस्थान

51

8842

442.10

13

तमिलनाडु

37

2403

120.15

14

तेलंगाना

25

1427

73.05

15

त्रिपुरा

30

2550

127.50

16

उत्तराखंड

9

634

31.70

17

उत्तर प्रदेश

5

319

15.95

18

पश्चिम बंगाल

5

278

13.9

 

कुल

539

45924

2298.05

दिनांक 18.12.2025 को लोकसभा के गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 3117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों में एनएसएफडीसी की योजनाओं के तहत राज्यवार वितरित ऋण राशि और लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.

राज्य

 

2022-23

2023-24

2024-25

राशि

लाभार्थियों की संख्या

राशि

लाभार्थियों की संख्या

राशि

लाभार्थियों की संख्या

1

आंध्र प्रदेश

4119.80

13669

5551.49

27221

6039.21

12899

2

अंडमान और निकोबार

0

0

0

0

3

अरुणाचल प्रदेश

699.90

1835

25.77

13

17.88

17

4

असम

40.02

43

24.24

21

5

बिहार

3.06

3

0

0

6

छत्तीसगढ

295.69

1216

227.29

503

499.43

4837

7

दादरा एवं नगर हवेली

4.55

6

0

0

8

गोवा

0.22

1

0

0

9

गुजरात

1019.61

5224

2810.12

11848

4931.39

18461

10

हरियाणा

0

0

0

0

11

हिमाचल प्रदेश

56.90

120

2.19

2

30.60

33

12

जम्मू एवं कश्मीर

1272.54

535

295.19

106

1102.49

409

13

झारखंड

3.00

756

684.25

1703

247.45

135

14

कर्नाटक

1582.42

1927

853.41

1003

1854.44

1368

15

केरल

720.73

666

446.74

258

684.80

567

 

लद्दाख

 

 

 

 

73.53

13

16

मध्य प्रदेश

5392.05

10857

1759.58

828

1660.72

1582

17

महाराष्ट्र

658.19

1204

2523.52

1528

567.76

1005

18

मणिपुर

25.00

57

235.49

174

102.80

65

19

मेघालय

470.60

1227

475.91

1193

298.09

112

20

मिजोरम

5295.74

3584

6856.69

4573

6948.28

3529

21

नगालैंड

20.39

1

1199.77

771

627.08

282

22

ओडिशा

63.19

4337

362.35

17025

883.56

15045

23

राजस्थान

789.35

1856

712.22

885

130.16

1091

24

सिक्किम

34.23

27

201.63

46

25

तमिलनाडु

1087.13

3403

3265.67

7327

1210.39

6437

26

तेलंगाना

4583.99

11861

3218.52

11369

5174.31

10777

27

त्रिपुरा

48.02

20

2014.62

2234

1695.98

569

28

उत्तर प्रदेश

3.37

4

1.92

2

29

उत्तराखंड

81.42

244

32.59

8

85.81

628

30

पश्चिम बंगाल

1643.34

8393

1526.59

4486

2233.75

8828

 

कुल

29929.00

72992

24221.12

52432

37327.70

88758

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