अनुसूचित जनजातीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना
अनुसूचित जनजातीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना
आज लोकसभा में एक गैर-तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों, अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (टीआरआईएफईडी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसके परिणामस्वरूप उनके आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना को टीआरआईएफईडी के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय उद्यमशीलता को सुदृढ़ करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उपज/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित और इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों को प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये केंद्र लघु वन उपज/गैर-लघु वन उपज के मूल्यवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। 2019-20 में कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक कुल 4105 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें 12,27,231 सदस्य जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमान) के तहत कुल 539 जनजाति आदिवासी संगठनों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 45,924 सदस्य शामिल हैं। इसका राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
ट्राईफेड आदिवासी कारीगरों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी प्रदान करता है, जिससे धातु शिल्प, वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, साथ ही जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न श्रेणियों में आदिवासी उत्पादों के विपणन में सुविधा मिलती है। इन उत्पादों का विपणन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफार्मों के माध्यम से किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, पीएमजेवीएम योजना में लघु वन उपज (एमएफपी) की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद का प्रावधान है, जिससे लघु वन उपज संग्रहण में लगे लोगों के प्रयासों को सुरक्षा मिलती है। साथ ही, टीआरआईएफईडी त्योहारों, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों का आयोजन करता है और उनमें भाग लेता है ताकि आदिवासी कारीगरों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने, संभावित खरीदारों से जुड़ने और अपने उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), पात्र अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों को आय सृजन गतिविधियों और स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ऋण संपर्क की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं :
पिछले तीन वर्षों में एनएसएफडीसी की योजनाओं के तहत राज्यवार वितरित ऋण राशि और लाभार्थियों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रियायती वित्त प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एसटी) भी शुरू किया है। वीसीएफ-एसटी योजना की शुरुआत से अब तक सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:
क्र.सं.
राज्य
Beneficiary
स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि
(करोड़ रुपये में)
1
छत्तीसगढ़
हेमल फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड
3.41
2
तेलंगाना
हार्लेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5.00
दिनांक 18.12.2025 को लोकसभा के गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 3117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I
पीएम जेवीएम वीडीवीकेएस
क्र.सं.
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
स्वीकृत वीडीवीके
लाभार्थी
स्वीकृत धनराशि (लाखों में)
1
आंध्र प्रदेश
415
123258
6162.9
2
अरुणाचल प्रदेश
106
32897
1590
3
असम
483
146909
7245
4
छत्तीसगढ
139
41700
2085
5
दादर नगर हवेली और दमन दीव
1
302
15
6
गोवा
10
3000
150
7
गुजरात
200
57968
2895.65
8
हिमाचल प्रदेश
4
1110
55.5
9
जम्मू एवं कश्मीर
100
29791
1457
10
झारखंड
146
43701
2174.7
11
कर्नाटक
140
41748
2087.4
12
केरल
44
12038
597.25
13
लद्दाख
10
3000
150
14
मध्य प्रदेश
126
37860
1890
15
महाराष्ट्र
279
83850
4185
16
मणिपुर
204
61,493
3051.8
17
मेघालय
169
50835
2534.1
18
मिजोरम
286
84268
4211.55
19
नगालैंड
347
104068
5203.4
20
ओडिशा
170
50094
2479.25
21
राजस्थान
505
152362
7513.55
22
सिक्किम
80
23801
1169.05
23
तमिलनाडु
8
2400
120
24
तेलंगाना
17
5100
255
25
त्रिपुरा
57
16116
776
26
उतार प्रदेश।
25
7238
359.55
27
उत्तराखंड
12
3605
179.95
28
पश्चिम बंगाल
22
6719
329.35
कुल
4105
1227231
60922.95
दिनांक 18.12.2025 को लोकसभा के गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 3117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I
पीएम-जनमन वीडीवीके
क्र.सं.
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
स्वीकृत वीडीवीके
लाभार्थी
स्वीकृत धनराशि (लाखों में)
1
अंडमान और निकोबार
1
56
2.80
2
आंध्र प्रदेश
73
6162
307.55
3
छत्तीसगढ
16
2395
119.75
4
गुजरात
21
1050
52.50
5
झारखंड
35
2876
143.80
6
कर्नाटक
33
1836
91.80
7
केरल
7
537
26.85
8
मध्य प्रदेश
83
5091
254.50
9
महाराष्ट्र
40
3624
181.20
10
मणिपुर
2
600
30.00
11
ओडिशा
66
5244
262.95
12
राजस्थान
51
8842
442.10
13
तमिलनाडु
37
2403
120.15
14
तेलंगाना
25
1427
73.05
15
त्रिपुरा
30
2550
127.50
16
उत्तराखंड
9
634
31.70
17
उत्तर प्रदेश
5
319
15.95
18
पश्चिम बंगाल
5
278
13.9
कुल
539
45924
2298.05
दिनांक 18.12.2025 को लोकसभा के गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 3117 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II
पिछले तीन वर्षों में एनएसएफडीसी की योजनाओं के तहत राज्यवार वितरित ऋण राशि और लाभार्थियों की संख्या
क्र.सं.
राज्य
2022-23
2023-24
2024-25
राशि
लाभार्थियों की संख्या
राशि
लाभार्थियों की संख्या
राशि
लाभार्थियों की संख्या
1
आंध्र प्रदेश
4119.80
13669
5551.49
27221
6039.21
12899
2
अंडमान और निकोबार
–
–
0
0
0
0
3
अरुणाचल प्रदेश
699.90
1835
25.77
13
17.88
17
4
असम
–
–
40.02
43
24.24
21
5
बिहार
–
–
3.06
3
0
0
6
छत्तीसगढ
295.69
1216
227.29
503
499.43
4837
7
दादरा एवं नगर हवेली
–
–
4.55
6
0
0
8
गोवा
–
–
0.22
1
0
0
9
गुजरात
1019.61
5224
2810.12
11848
4931.39
18461
10
हरियाणा
–
–
0
0
0
0
11
हिमाचल प्रदेश
56.90
120
2.19
2
30.60
33
12
जम्मू एवं कश्मीर
1272.54
535
295.19
106
1102.49
409
13
झारखंड
3.00
756
684.25
1703
247.45
135
14
कर्नाटक
1582.42
1927
853.41
1003
1854.44
1368
15
केरल
720.73
666
446.74
258
684.80
567
लद्दाख
73.53
13
16
मध्य प्रदेश
5392.05
10857
1759.58
828
1660.72
1582
17
महाराष्ट्र
658.19
1204
2523.52
1528
567.76
1005
18
मणिपुर
25.00
57
235.49
174
102.80
65
19
मेघालय
470.60
1227
475.91
1193
298.09
112
20
मिजोरम
5295.74
3584
6856.69
4573
6948.28
3529
21
नगालैंड
20.39
1
1199.77
771
627.08
282
22
ओडिशा
63.19
4337
362.35
17025
883.56
15045
23
राजस्थान
789.35
1856
712.22
885
130.16
1091
24
सिक्किम
–
–
34.23
27
201.63
46
25
तमिलनाडु
1087.13
3403
3265.67
7327
1210.39
6437
26
तेलंगाना
4583.99
11861
3218.52
11369
5174.31
10777
27
त्रिपुरा
48.02
20
2014.62
2234
1695.98
569
28
उत्तर प्रदेश
–
–
3.37
4
1.92
2
29
उत्तराखंड
81.42
244
32.59
8
85.81
628
30
पश्चिम बंगाल
1643.34
8393
1526.59
4486
2233.75
8828
कुल
29929.00
72992
24221.12
52432
37327.70
88758